सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत को राहत, हाईकोर्ट आदेश पर के सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई। खबरों के अनुसार सुप्रीमकोर्ट फैसल की समीक्षा करेगा। उसके बाद ही आगे की कार्रवाही की जायेगी।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत दी दे है। कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

पिछले 27 अक्टूबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। मामला गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोप गंभीर हैं। किसी भी तरह के संदेह दूर करने के लिए सीबीआई जांच जरूरी है।

उत्तराखंड के एक पत्रकार उमेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उमेश कुमार ने आरोप लगाया था कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के झारखंड प्रभारी थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाये जाने को लेकर रिश्वत ली थी और रिश्वत की रकम अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कराए थे।

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