लॉकडाउन के बीच बड़ी राहत, खुल सकेंगी दुकानें

नई दिल्ली। लॉकडाउन के बीच राहत की खबर केन्द्र सरकार की ओर से आई है। केन्द्र सरकार ने सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है यानी अब गली-मुहल्ले की सभी दुकानें खुल सकेंगी। इनमें वह दुकानें भी शामिल हैं जो नगरपालिका क्षेत्रों के दायरे में आती हैं और आवासीय परिसरों में स्थित हैं। यह छूट हॉटस्पॉट्स और कंटेमेनमेट एरिया में नहीं दी जाएगी।

हालांकि, सरकार ने दुकानदारों से कुछ सावधानियां बरतने को भी कहा है. सरकार ने कहा है कि इस तरह की दुकानें अपने यहां 50 फीसदी से ज्यादा स्टॉफ को काम पर न लगाएं।

केंद्रीय गृह सचिव द्वारा इस आदेश में यह स्पष्ट कर दिया कि नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित शॉपिंग कॉम्पलेक्स (जहां एक साथ कई दुकाने हैं), और मॉल्स की सभी दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी।

शुक्रवार देर रात जारी आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व निकट पड़ोस (गली मोहल्ले) की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की अनुमति होगी।

आदेश के मुताबिक, दुकानों में काम करने वाले स्टॉफ को मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके अलावा 50 फीसदी कर्मचारियों को ही काम करने की अनुमति दी गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का भी कड़ाई से पालन करना जरूरी है। पड़ोस के दुकानों के खुलने को उन लोगों के लिए एक राहत के रूप में देखा जा रहा है जो 24 मार्च से कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए बंद की गई थीं। फिलहाल कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही खोलने की अनुमति थी।

नहीं खुलेंगी ये दुकानें
गृह मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में सफाई दी कि सभी रेस्तरां, सैलून और नाई की दुकान इस छूट के दायरे में नहीं आती। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रेस्तरां तथा सैलून सेवा प्रदाता की श्रेणी में आते हैं इसलिए ये दुकान नहीं हैं और इन्हें खोलने की अनुमति नहीं होगी।

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