कुलदीप सेंगर दोषी करार, अब सजा पर होगी बहस

उन्नाव रेप मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई की विशेष अदालत ने आज दोषी करार दिया है। वहीं, शशि सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया। सेंगर पर अपहरण और हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं।

केस की सुनवाई खत्म होने के बाद जिला जज धर्मेश शर्मा ने कहा था कि वह 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। ट्रांसफर होने के बाद 5 अगस्त से रोजाना इस मामले की सुनवाई हो रही थी। 17 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर बहस होगी।

रेप और पॉक्सो एक्ट में दोषी
कुलदीप सिंह सेंगर को रेप (376) और पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराया है। अभी 3 और मामलों में दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता वारदात के वक्त नाबालिग थी। उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। पीड़िता डरी हुई थी और उसके परिवार को जान का खतरा था। वो पावरफुल पर्सन से लड़ रही

सीबीआई ने गैंगरेप केस में चार्जशीट पेश करने में 1 साल लगा दिया। सीबीआई पर भी जज ने सवाल खड़े किए। सीबीआई ने पीड़िता को बयान दर्ज करने के लिए कई बार बुलाया, जबकि सीबीआई को पीड़िता के पास जाना चाहिए था।

क्या था मामला?
कुलदीप सेंगर ने 2017 में एक युवती का कथित तौर पर अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार किया था। उस समय युवती नाबालिग थी। यूपी की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चैथी बार विधायक बने सेंगर को इस मामले के बाद अगस्त 2019 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। अदालत ने 9 अगस्त को विधायक कुलदीप सेंगर और शशि सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पोक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।

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