सगी बहनों से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

UK Dinmaan

ऋषिकेश में दो सगी बहनों की दुष्कर्म और हत्या के दोषी सेवादार परमान सिंह को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर साठ हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। मामला जून 2017 का है। विशेष न्यायाधीश रमा पांडेय ने इस मामले को रेयर ऑफ रेयर केस माना।

कोर्ट ने तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सेवादार परवान सिंह को आजीवन कारावास एवं तीस हजार रुपये की सजा सुनाई। जबकि दोनों सगी बहनों की हत्या को कोर्ट ने रेयर ऑफ रेयर केस मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। जज के जाते ही दोषी बौखला गया। दोषी ने कहा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। उसने और इसके परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग भी की। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता की ओर से कुल 14 गवाह पेश किए गए थे।

बता दें कि 15 जून 2017 को ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में एक गुरुद्वारे के पास दो मासूम बहनों की हत्या कर दी गयी थी। चिकित्सकों के पैनल से किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीन साल की मासूम से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। गुरुद्वारे के सेवादार सरदार परवान सिंह पुत्र छोटे सिंह देवासी गुमानीवाला श्यामपुर को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वारदात के वक्त बच्चियों की मां रोज की तरह काम पर गई हुई थी। ताई के घर से दोपहर के समय छोटा भाई कमरे पर लौटा तो घटना का पता चला। हत्यारा कमरे पर बाहर से कुंडी चढ़ा कर फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने पहले 13 वर्षीय बच्ची से रेप की कोशिश की। बच्ची द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दोषी की नजर मृतका की छोटी बहन पर पड़ी और उसने उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रेप किया तथा बाद में गला दबाकर उसकी भी हत्या कर दी।

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