पंचायती राज एक्ट कु संशोधन अर ओबीसी आरक्षण अध्यादेस तैं राजभवन बिटि मिलिग्ये मंजूरि
अब उत्तराखण्डम त्रिस्तरीय पंचैत चुनौ जल्दी हूंणा सम्भौवना च। पंचायती राज एकट कु संशोधन अध्यादेस अर ओबीसी आरक्षण अध्यादेस तैं राजभवन बिटि मंजूरि मिलिग्ये। पंचायती राज एक्ट कु संशोधन अध्यादेस पर राजभवन बटि मंजूरि मिलणा बाद उत्तराखण्ड सरकारन अधिसूचना जारी कै द्यायी।
विधायी अर संसदीय कार्य विभागा तरफां बटि जारी अधिसूचनक अनुसार भारता संविधान कु अनुच्छेद 213 क खण्ड (1) का अधीन राज्यपाल न उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अध्यादेश 2025 तैं मंजूरि दे द्यायी। प्रदेस सरकार तरफां बिटि अधिसूचना जारी करणा बाद पंचायती राज एक्ट संशोधन उत्तराखण्ड लागू ह्वेग्ये। इन्न मा त्रिस्तरीय पंचैत चुनौ अब पंचायती राज विभागा पंचायती राज एक्ट संशोधन-2025 आधार पर करे जालु। इन्न मा राजभवन बिटि पंचायती राज एक्ट संशोधन अध्यादेश अर ओबीसी आरक्षण अध्यादेश तैं मंजूरि मिलणा बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनौ कु रस्ता साफ ह्वेग्ये।
वखि ऐ मामला म पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराजन बोलि कि उत्तराखण्ड सरकार पंचैत चुनौ करणा खुणि पूरि तरौं त्यार च। अब बस राज्य निर्वाचन आयोग तैं चुनौ की घोषणा करण।